2012 में 15104 गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को 18 मिनट तक रोकने के मामले में हैं आरोपी
यूपी80 न्यूज, बलिया
बेल्थरारोड के पूर्व विधायक गोरख पासवान Gorakh Paswan को एमपी/ एमएलए कोर्ट MP/MLA Court से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद गोरख पासवान ने कहा है कि वह अदालत का सम्मान करते हैं तथा आगे इसके लिए अपील करेंगे।
बता दें कि आरपीएफ मऊ RPF Mau द्वारा दायर अप्रैल 2012 के एक मामले में वाराणसी एमपी/ एमएलए न्यायालय ने 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना अंतिम निर्णय सुनाया और मामले के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक गोरख पासवान को 3 माह की कारावास और साढ़े चार हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई थी। पूर्व विधायक ने इस मामले की सुनवाई में 6 अगस्त को न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।
मामला अप्रैल 2012 का है जब 15104 गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस Gorakhpur Intercity Express करीब 18 मिनट तक बनकरा गांव के पास रोकी गई थी। बेल्थरारोड विधानसभा के तत्कालीन सपा विधायक गोरख पासवान ग्रामीणों द्वारा रेल समपार फाटक की मांग को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बनकरा गांव में रोके जाने के समय वहां मौजूद थे। इसी मामले में पूर्व विधायक को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
गुरुवार को वाराणसी में देर शाम जमानत होने के बाद उन्होंने up80 से बातचीत में बताया कि वह अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ट्रेन रोकने के दौरान वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को समझाने गए थे तथा रेलवे ट्रैक पर खड़ी भीड़ को वहां से हटाने का कार्य कर रहे थे। कहा कि इसी मामले में रेल अधिकारियों द्वारा उन पर ट्रेन रोकने व चक्का जाम का आरोप लगाया गया है।