100 क्विंटल से ज्यादा धान की बिक्री के लिए राजस्व विभाग से कांट्रैक्ट फार्मर Contract Farmer को कराना होगा सत्यापन
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
यदि आप कांट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती Contract farming करते हैं तो आप भी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री Sell of paddy कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत बटाईदार sharecropper व कांट्रैक्ट फॉर्मर्स contract farmers से भी धान की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस बाबत कांट्रैक्ट फॉर्मर को निम्न शर्तों का पालन करना होगा।
अनुबंध पर की गई खेती की शर्तें:
भूस्वामी व अनुबंध पर खेती करने वाले के बीच पंजीकृत अनुबंध अनिवार्य होगा
यदि अनुबंधित भूमि पर उत्पादित धान 100 क्विंटल से ज्यादा बेचा जाता है तो उसके लिए राजस्व विभाग से सत्यापन अनिवार्य होगा

अनुबंधित भूमि पर खेती करने वाले कृषक को भी पूर्व पंजीकरण कराना होगा
भूमि जिस पर कांट्रैक्ट फॉर्मर ने पंजीकरण कराया है एवं धान की बिक्री किया है, उस पर मूल कृषक न तो पंजीकरण कराएगा और न ही उस भूमि में उत्पादित धान की बिक्री करेगा। और किसी भी दशा में भू स्वामी की जमीन के कुल रकबा के सापेक्ष अधिकतम बिक्री योग्य धान की मात्रा से ज्यादा धान की खरीद न की जाए।
धान के मूल्य का भुगतान कांट्रैक्ट फॉर्मर के खाते में किया जाएगा
पढ़ते रहिए www.up80.online बटाईदार किसान भी क्रय केंद्र पर सशर्त बेच सकते हैं धान