50 हजार से अधिक नकद धनराशि लेकर चलने पर साथ में रखना होगा साक्ष्य
यूपी80 न्यूज, देवरिया
यदि किसी शादी-समारोह अथवा सामाजिक समारोह में चुनाव प्रचार करते नेताजी पकड़े गए तो उन्हें शादी समारोह का पूरा खर्च वहन करना पड़ेगा। साथ ही, यदि आप 50 हजार रुपए से अधिक की नकद धनराशि लेकर चलते हैं तो आपको इसका साक्ष्य साथ में लेकर चलना पड़ेगा और कारण बताना होगा। देवरिया के विकास भवन में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने यह जानकारी दी।
कुँवर पंकज ने बताया कि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान पचास हजार रुपये तक की नकद धनराशि लेकर चल सकता है। इससे अधिक की धनराशि नकद लेकर चलने पर व्यक्ति को साक्ष्य एवं उचित कारण बताना होगा।
उन्होंने बताया कि किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी एक लाख रुपये की सीमा में नकद धनराशि लेकर चल सकते हैं, बशर्ते उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया हो। उन्होंने बताया कि बिना उचित कारण एवं साक्ष्य के दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि लेकर चलने पर पूरी धनराशि जब्त कर तत्काल आयकर विभाग के सुपुर्द की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी (वि0 रा0) नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिस व्यक्ति की धनराशि जब्त की जा रही है, उसे एक रिसिविंग देंगे तथा जब्त की गई धनराशि को कोषागार में नियमानुसार जमा कराएंगे। अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) ने बताया की शादी-विवाह सहित विभिन्न सामाजिक आयोजनों पर भी फ्लाइंग स्क्वायड को निगाह रखने की आवश्यकता है। यदि किसी सामाजिक आयोजन में कोई प्रत्याशी अपना प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो शादी समारोह का संपूर्ण व्यय प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वायड टीमें 8-8 घंटे के तीन शिफ्ट में काम करेंगी और एमसीसी के उल्लंघन की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करेंगी।
एटीएम की पर्ची साथ रखें:
यदि कोई एटीएम से पैसा निकालता है तो एटीएम की पर्ची अपने पास रखे। यदि पर्ची नहीं निकल रही है तो वह मोबाइल पर आए मैसेज को प्रूफ के तौर पर सहेज कर रखें। बैंक से रकम निकालने के बाद विड्रॉल की फोटो कॉपी रखे। व्यक्ति अपनी अपडेटेड पासबुक भी रख सकते हैं। यदि किसी फर्म या कारोबारी से लेनदेन से संबंधित रकम है तो सभी आवश्यक वैध डॉक्युमेंट उपलब्ध कराने होंगे।