परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता Financial aid दी जाएगी, पत्रकार कल्याण समिति Patrakar Kalyan Samiti की बैठक में लिया गया निर्णय
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने पत्रकार कल्याण समिति Patrakar Kalyan Samiti के अंतर्गत देशभर में कोरोना से जान गंवाने वाले 39 पत्रकारों Journalists के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इन पत्रकारों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय पत्रकार कल्याण समिति Patrakar Kalyan Samiti की बैठक में लिया गया। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि केंद्र सरकार Central govt ने कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण कोष Journalist Welfare Fund में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया है। बता दें कि यह योजना देशभर के लिए है। यह जानकारी समिति के सदस्य संतोष ठाकुर Santosh Thakur ने दी।
पत्रकार कल्याण समिति की बैठक सोमवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर, संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया के साथ ही पत्रकारों के प्रतिनिधि सदस्य संतोष ठाकुर, अमित कुमार, उमेश्वर कुमार और गणेश बिष्ट भी शामिल हुए। समिति के सदस्य संतोष ठाकुर ने पत्रकारों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे के प्रति आभार जताया। कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पत्रकारों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं, वे काफी सराहनीय हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि देश के सभी पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार की पहल से टर्म और स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाए। इसके अलावा पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बनाया जाए। उन्हें इस योजना में शामिल करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
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ऑनलाइन आवेदन पर मिलेगा लाभ
संतोष ठाकुर ने बताया कि पत्रकार कल्याण समिति के अंतर्गत कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए सरकार ने पहली बार आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। इसके लिए देश भर के पत्रकार पात्र हैं। अगर किसी पत्रकार की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पत्र सूचना ब्यूरो या प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके उपरांत पीआईबी के अधिकारी हर मामले की जांच करके सहायता राशि स्वीकृत करते हैं।
गंभीर रूप से बीमार भी दे सकते हैं आवेदन
पत्रकार कल्याण समिति योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से बीमार या फिर स्थायी रूप से अपंग हुए पत्रकार के अलावा असामयिक निधन होने पर पत्रकार के परिजन केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। संतोष ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे के निर्देश पर हाल ही में पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर भी पत्रकार कल्याण समिति का लिंक दिया था। इसके अलावा देश भर में स्थित पीआईबी के कार्यालयों के माध्यम से भी पत्रकारों से संबंधित इस योजना का प्रचार-प्रसार किया गया था। इसकी वजह से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साभार: www.darbhangatimes.com