यूपी80 न्यूज, लखनऊ
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग को ख़ारिज कर दिया हैं।
इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 69000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कोटा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अब इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना असंभव है। कोर्ट ने यह भी कहा था अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 16 की भावना के विपरीत होगा। इस प्रकरण को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईडब्ल्यूएस की मांग को ख़ारिज कर दिया।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित (दलित, पिछड़े) वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से पहले प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए भी इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस की मांग कतई जायज नहीं था। ईडब्ल्यूएस की मांग को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी खारिज कर दिया था। अब डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया है।