रेड जोन के संवेदनशील इलाकों में कोई राहत नहीं
यूपी80 न्यूज, 4 मई
लॉकडाउन 3 में प्रदेश के रेड जोन वाले जिलों को छोड़कर अन्य जनपदों में योगी सरकार ने काफी राहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 मई से अगले दो सप्ताह तक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इस दौरान जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है और उसी के अनुसार कुछ राहत दी गई है।
ग्रीन जोन: ऐसे जिले जहां अब तक कोई मामले नहीं आये। पिछले 21 दिनों से भी कोई केस नहीं पाया गया।
ऑरेंज जोन: ऐसे जिले जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं पाया गया। जहां स्थिति नियंत्रण में है।
रेड जोन: ऐसे जिले जहां कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं।
ऐसे दी गई राहत:
उद्योगों के मालिक व श्रमिक आपसी सहमति से तीन महीने के लिए काम के घंटे बढ़ा सकते हैं।
आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स सुविधा की अनुमति
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को हरी झंडी
शहरी क्षेत्रों में स्पेशल इकॉनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, औद्योगिक स्थानों व औद्योगिक टाउनशिप को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ अनुमति
मेडिकल से संबंधित दवा, उपकरण व अन्य कच्चे माल का निर्माण की अनुमति
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आईटी हार्डवेयर, सप्लाई चेन से संबंधित उत्पादन इकाइयों को अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
शहरी क्षेत्रों में उन्हीं स्थानों पर निर्माण की अनुमति होगी, जहां श्रमिक उपलब्ध हों।
सार्वजनिक स्थान पर शराब व पान का सेवन प्रतिबंधित, थूकना दंडनीय।
ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें:
ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर आवश्यक व गैर आवश्यक समस्त तरह की दुकानें खुलने की अनुमति दी जा सकेगी।
शराब की दुकानें:
पूर्वाह्न 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
सरकारी कार्यालय खुलेंगे, निजी कार्यालयों में 33 परसेंट तक स्टाफ आएंगे
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ऑरेंज जोन:
बस सेवा बंद, टैक्सी व कैब सेवाएं चलेंगी, लेकिन एक ड्राईवर व मात्र दो यात्री ही होंगे।
चार पहिया वान में अधिकतम 2 यात्री होंगे।
ग्रीन जोन :
50 परसेंट सीट के साथ बसें चलेंगी। बसों व टैक्सियां जिले के अंदर चलेंगी।
शादी व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे
कार्यस्थल पर आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
10 या इससे अधिक लोगों की बैठक नहीं की जाएग।
लिफ्ट के अंदर दो से चार लोगों को जाने की अनुमति
संवेदनशील इलाकों में सख्ती जारी:
रेड जोन के संवेदनशील इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। इन इलाकों में किसी को भी अंदर-बाहर आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन इलाकों में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर इत्यादि बंद रहेंगे।
सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर के अंदर रहेंगे।