केंद्र सरकार के आदेश के तहत हर वापसी करने वाले हर व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा, नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी
नई दिल्ली, 29 अप्रैल
अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों की परेशानियों एवं विपक्ष के हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनकी घर वापसी के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। नोडल अधिकारी के जरिए ये मजदूर, छात्र व पर्यटक सड़क मार्ग से बस के जरिए घर वापसी करेंगे। इस बाबत उन्हें दो जगहों पर स्क्रीनिंग करानी होगी और 14 दिनों तक क्वारंटाइन में भी रहना होगा।
घर वापसी करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार का दिशा-निर्देश:
घर वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्रत्येक पर्यटक, मजदूर व छात्र का पंजीकरण होगा।
वापसी से पहले सभी की स्क्रीनिंग होगी और कोरोना निगेटिव वाले लोगों को ही वापसी की इजाजत होगी।
बीच में पड़ने वाले राज्यों को इन बसों को जाने की सुविधा देनी होगी।
घर पहुंच कर छात्रों, मजदूरों एवं पर्यटकों का दोबारा हैल्थ चेक अप होगा और उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा।
सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप लाउनलोड करना अनिवार्य है।
वापसी केवल बस से होगी। निजी वाहन वर्जित है। माना जा रहा है कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर था। दो दिन पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया था।