यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रदेश सरकार ने वार्डों का अनंतिम आरक्षण निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग की ओर से फिलहाल 48 जिलों के निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। फिलहाल केवल वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना पर 7 दिनों में डीएम के यहां आपत्ति व सुझाव दे सकते हैं। इनके निस्तारण के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
अधिसूचना में लखनऊ सहित 8 नगर निगम, 40 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। शेष जिलों की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा।
चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर तय हुआ आरक्षण:
वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है।
इन निगमों के वार्ड आरक्षित:
लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद
इन 40 जिलों के नगर निकायों में आरक्षण तय:
बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, चंदौली, अमरोहा, उन्नाव, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशांबी, गाजीपुर, गोंडा, गौतमबुद्धनगर, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बांदा, बागपत, बदायूं, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, भदोही, महराजगंज, महोबा, संभल व सिद्धार्थनगर।
ऐसे हुआ आरक्षण व्यवस्था:
सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षण होता है। इसके बाद क्रमश: एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, महिला और अंत में सीट को अनारक्षित रखा गया है।
प्रदेश में 109 नई नगर पंचायतें:
प्रदेश में 109 नई नगर पंचायतें गठित की गई हैं और 131 का सीमा विस्तार किया गया है।