केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली, 15 अप्रैल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाडन को बढ़ाकर 3 मई तक करने की घोषणा की। आज से लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया। हालांकि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक सेवाओं शुरू कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
पेश है लॉकडान पार्ट 2 की नई गाइडलाइन,,
20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाएंः
फल-सब्जी के ठेले, किराना दुकानें,
डेयरी, मछली की दुकानें, मीट, चारा बेचने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कारपेंटर प्लंबर , केबल सर्विसेज
ई-कॉमर्स सर्विसेज, कुरियर। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन के लिए मंजूरी लेनी जरूरी जिला प्रशासन को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करे, ताकि लोग धरों से बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर (50 परसेंट से ज्यादा न हों)
ट्रक सेवाओं के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे।
गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे
ईंट-भट्ठा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हो सकेगा
कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू हो सकेगी
पॉल्ट्री फॉर्म सहित अन्य पशुपालन उद्योग
दवा व मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों में कार्य
मनरेगा मजदूरों का काम शुरू हो सकेगा
मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां भी शुरू हो सकती हैं।
कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन से संबंधित कारोबार भी शुरू हो सकता है,
शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण, सौर ऊर्जा सहित अन्य औद्योगिक प्रोजेक्ट में निर्माण शुरू हो सकता है। शहरी क्षेत्र में निर्माण स्थल पर ही मजदूर होने चाहिए।
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3 मई तक इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदीः
मेट्रो रेल, बस, ट्रेन, उड़ानें,
कैब सर्विसेज, ऑटो रिक्शा
मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बार
कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर व
धार्मिक आयोजन
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ये सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगीः
अस्पताल, मेडिकल स्टोर,
एटीएम, बैंक, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प
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