गृह विभाग UP home department ने सभी जिलाधिकारियों DMs को दिया निर्देश- दो महीने में सौंपी जाए रिपोर्ट
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थल Religious Sites हटाए जाएंगे। गृह विभाग Home Department ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों को अगले दो महीने में इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी है, ताकि मालूम हो कि निर्धारित अवधि में कितने अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों Religious sites को हटाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है।
योगी सरकार Yogi Govt ने राजमार्गों, सड़कों और गलियों के किनारे अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटवाने की कवायद तेज कर दी है। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सड़क किनारे किसी तरह की धार्मिक स्थल के निर्माण की अनुमति न दी जाए। यह भी कहा गया है कि यदि किसी स्थान पर 1 जनवरी 2011 या उसके बाद कराया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। अगले 2 महीने में इसका जवाब दिया जाए।
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बता दें कि उच्च न्यायालय ने सड़कों किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटवाए जाने का आदेश दिया था। तत्पश्चात गृह विभाग ने सभी कमिश्नर, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं।
2011 से पहले के धार्मिक स्थल स्थानांतरित कराए जाएं:
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2011 से पहले सड़क किनारे निर्मित इस तरह के धार्मिक स्थलों को संबंधित अनुयायियों और प्रबंधन कर रहे लोगों से बात करके अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करा दिया जाए।
कहीं भी न हो अतिक्रमण:
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि किसी सड़क, गली किनारे धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात अथवा लोगों का आवागमन प्रभावित न हो।
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