यूपी80 न्यूज, गाजीपुर/लखनऊ
एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गाजीपुर Ghazipur से बसपा सांसद अफजाल अंसारी Afzal Ansari को चार साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, अफजाल अंसारी को उनकी सजा की तारीख 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई के प्रावधानों के संदर्भ में उठाया गया है।
गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय BJP MLA Krishnanand Rai की हत्या मामले में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था एवं मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था।
छह बार विधायक व दो बार सांसद रहे अफजाल अंसारी:
अफजाल अंसारी छह बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए। उन्होंने कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडेय के मार्गदर्शन में राजनीतिक पारी शुरू की। रसूख की राजनीति करने वाले अफजाल अंसारी की छवि को कृष्णानंद राय हत्याकांड ने धूमिल किया।
अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद इस मामले में अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती की किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है।