यूपी80 न्यूज, लखनऊ
गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था।
सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनआईए/एटीएस की अदालत में लाया गया। इसने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लगातार 60 दिन तक के रिकॉर्ड सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। इसमें धारा 121आईपीसी के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है। मामले के 10 महीने बाद आज यानि सोमवार को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया।
गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। जांच में सामने आया कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले से पहले मुर्तजा नेपाल भी गया था। उससे पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास नाम के शख्स ने हथियार लहराया था, हड़कंप मच गया। उसने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की थी।