सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम फिर से न्यायालय के सामने तर्क रखेंगे”
रायपुर, 5 अक्टूबर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी नौकरियों में 82 आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण फिलहाल नहीं मिलेगा।
छतीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है। आरक्षण के खिलाफ चार लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।
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बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट और अनुसूचित जनजाति का कोटा 12 से बढ़ाकर 13 परसेंट करने की घोषणा की थी। पिछले महीने 4 सितंबर को इस पर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। तत्पश्चात राज्य में आरक्षण की सीमा 82 परसेंट हो गई थी।
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हमारा संघर्ष जारी रहेगा:
राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम न्यायालय के सामने तर्क रखेंगे। हमने राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, जिस पर न्यायालय ने रोक लगा दी।
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