महिला कल्याण निदेशालय ने जारी किया निर्देश, आधार बेस्ड प्रणाली से होगा भुगतान
यूपी80 न्यूज, वाराणसी
प्रदेश में पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लिंक कराया जाना अनिवायर्य है। इस बाबत महिला कल्याण निदेशालय द्वारा निर्देश दिया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी के मुताबिक लाभार्थियों का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर लिंक होने के पश्चात आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से आगामी किस्तों की धनराशि का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे किया जाएगा।
इसी के तहत वाराणसी जनपद की समस्त निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को सूचित किया गया है कि वो अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से दिनांक 10 सितंबर 2022 तक निराश्रित महिला पेंशन के ऑनलाइन पोर्टल http://sspy–up.gov.in पर अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होकर प्रमाणीकरण /आधार सीडिंग कराने का कष्ट करें। सभी के द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण के उपरांत ही निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से पेंशन की धनराशि आधार बेस खाते में प्रेषित की जाएगी।