यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक विशेष अदालत ने बिल्सी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश शाक्य Harish Shakya समेत 16 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और करोड़ो की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एसीजेएम 2, विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट लीलू चौधरी ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया।
यह मामला जमीनी विवाद और बलात्कार से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता के पति ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़िता के पति और मुकदमे के वादी व विधायक के खिलाफ शिकायत करने वाले ललित कुमार का आरोप है कि शहर के निकट गांव बुधबाई में पूनम लॉन के पास उसके पिता ने काफी समय पहले जमीन खरीदी थी। यह इलाका सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में आता है और जमीन की कीमत करोडों रुपए में है। वादी का आरोप है कि हरीश शाक्य के गुर्गो ने उस पर जमीन बेचने का दवाब बनाया और लगभग 18 करोड रुपए की जमीन की कीमत 16 करोड़ 50 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। जमीन की कीमत का 40 फीसदी एग्रीमेंट के वक्त देना तय हुआ मगर कुछ दिन बाद ही बिना 40 फीसदी दिए विधायक और उनके गुर्गे एग्रीमेंट का दबाव बनाने लगे। रकम लिए बिना एग्रीमेंट नहीं करने पर पुलिस ने शिकायतकर्ता के चचेरे भाई को उठा लिया और उसे प्रताड़ित किया। इससे परेशान होकर पांच अगस्त 2022 को चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी से विधायक समेत उनके साथियों ने गैंगरेप भी किया। इस फैसले के बाद विधायक हरीश शाक्य और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट के आदेश ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है।
कोर्ट ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को 10 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने कहा है कि उन्हें अदालत द्वारा मुकदमे के आदेश की कोई जानकारी नहीं हैl कोई मुकदमा दर्ज करने के कोर्ट द्वारा आदेश किए गए हैं तो वे पुलिस प्रशासन का हर तरह का सहयोग करने को तैयार है।
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