प्रोविडेंट फंड Provident Fund में सलाना 2.5 लाख रुपए से अधिक धनराशि जमा करने वालों को नहीं मिलेगी टैक्स में छूट
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
यदि आप अपने बुढ़ापे के लिए प्रोविडेंट फंड Provident Fund में ढाई लाख रुपए से ज्यादा निवेश करते हैं तो ब्याज से कमाई वाली धनराशि टैक्स के दायरे में आएगी और आपको टैक्स में छूट भी नहीं मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitaraman ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा है कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक निवेश पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। अर्थात इससे अधिक निवेश करने पर ब्याज से होने वाले कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। वर्तमान में पीएफ पर ब्याज दर 8 प्रतिशत है और ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है।
पढ़ते रहिए www.up80.online आम बजट से आरक्षित वर्ग के लोगों में असंतोष बढ़ेगा: मांझी
किसान, नौजवान, व्यापारी विरोधी बजट: अंचल
समाजवादी पार्टी Samajwadi Party से बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे जयप्रकाश अंचल Ex MLA Jai Prakash Anchal कहते हैं कि मोदी सरकार के बजट 2021 में सरकारी संपत्ति को पूंजीपति मित्रों को बेचने की योजना है। वंचित तबके को कोई राहत नहीं दी गई है। पीएफ को टैक्स के दायरे में लाकर सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास पर पड़ी है। यह किसान, मजदूर और गरीब विरोधी बजट है। इस बजट से किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और व्यापारियों को राहत नहीं दिख रहा है। इस बजट में बड़े-बड़े व्यापारियों को खुश करने सरकार आम जनता के साथ छल कर रही है। यदि मोदी सरकार थोड़ा भी संवेदनशील होती तो दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगों को लेकर दो महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की चिंताओं पर ध्यान देती।
पढ़ते रहिए www.up80.online गणतंत्र दिवस के बाद 100 लोग लापता, मोर्चा के नेताओं ने दु:ख जताया