मील का पत्थर साबित होगी यह घोषणा, अन्य राज्यों में भी लागू करने का बढ़ेगा दबाव
यूपी80 न्यूज, पटना
बिहार में यदि किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति SC-ST परिवार के किसी सदस्य की हत्या murder होती है तो पीड़ित परिवार के सदस्य को बिहार की नीतीश सरकार Nitish Kumar नौकरी देगी। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को तत्काल नियम बनाने के लिए निर्देश दिया है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार Nitish Kumar की यह घोषणा प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग पर बड़ा असर डालेगी। साथ ही इस तरह का नियम अन्य राज्यों में भी लागू करने का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास Development of SC-ST से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ भी शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को इस कानून के तहत लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निष्पादित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन में जो पदाधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। निर्धारित अवधि में जांच कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो विशेष लोक अभियोजक अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुक्त करें। उन्होंने एससी-एसटी के विकास के लिए नई संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया।
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बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, एससी-एसटी कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, सांसद विजय मांझी, पशुपति कुमार पारस, मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।
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