बलिया के शहरी क्षेत्रों में दवा की डेली, सब्जी-किराना की 5 दिन, जनरल स्टोर-कपड़ा की 3-3 दिन खुलेंगी दुकानें
यूपी80 न्यूज, बलिया
लॉकडाउन के दौर में लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बलिया जनपद के जिला प्रशासन ने अनोखा नियम लागू किया है। जनपद के नगरीय इलाकों में दवा, दूध, सब्जी-किराना जैसी जरूरी वस्तुओं को छोड़कर अन्य जरूरी चीजों के लिए ऑड-ईवन का फॉर्मूला अपनाया गया है।
चूंकि बलिया जनपद ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है। अत: यहां पर कोरोना जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग वस्तुओं की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है।
प्रतिदिन: सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक
मेडिकल की दुकान, डेरी व गैस सिलेंडर
सोमवार से शनिवार तक : (सुबह 7 बजे से 3 बजे तक)
किराना, सब्जियों, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि खाद्य, पशुपालन से संबंधित दुकानें इत्यादि घी-तेल।
बुधवार, शुक्रवार व रविवार: (सुबह 10:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक)
बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर, स्टोन (मार्बल, टाइल्स, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्पयूटर, मोबाइल व चश्मा, घड़ी आटोमोबाइल, साइकिल, टायर-ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग दुकानें, जनरल स्टोर )
मंगलवार, गुरूवार व शनिवार: (सुबह 10:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक)
सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड, साड़ी शूटिंग, सर्टिंग, कॉस्मेटिक चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, झोला, डिस्पोजल, कापी किताब, स्टेशनरी, खेलकूद सामान, फोटोस्टेट
नोट: समोसा, मिठाई, चाट पपड़ी, कोल ड्र्रिंक, पान गुटखा-मसाला, बीड़ी आदि खुली खाने-पीने वाली चीजें नहीं खोली जाएंगी।
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