फसल कटाई के लिए गाइडलाइंस जारी, किसानों को हो सकती है दिक्कत
लखनऊ, 11 अप्रैल
किसान को अपने खेतों में श्रमिक व ट्रेक्टर –थ्रेसर इत्यादि यंत्रों से गेंहू की कटाई के लिए प्रशासन से किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि किसान को अपने खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन के दौरान रबी की फसलों की कटाई और जायद की फसलों की बुआई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित कुछ आवश्यक नियमों व शर्तों का पालन करते हुए गेंहू की फसल की कटाई की छूट दी गई है। साथ ही फसल की कटाई के लिए आवश्यक उपकरणों की दुकानें भी खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि कुछ नियमों की वजह से किसानों के सामने समस्यायें भी आयेंगी।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि सचिव द्वारा किसानों के लिए निम्न गाइडलाइंस जारी की है:
1.कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोली जाएंगी।
2.आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन, ट्रक, ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानें, प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आसपास खोली जाएंगी।
3.कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं कृषि से संबंधित अन्य उपकरणों, जो जनपद के अंदर ही उपलब्ध हैं, उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक को अपने जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु किसी प्रकार की अनुमति पत्र अथवा पास की आवश्यकता नहीं है।
4.कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य आवश्यक उपकरण, जिस जिले में उपलब्ध हैं, वहां से अन्य जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र अथवा पास दिया जाएगा, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होगा।
यह भी पढ़िए: कोरोना से जंग: आदिवासियों की मदद के लिए आगे आया पत्रकार अशोक जायसवाल का परिवार
5.यदि ये उपकरण एक जिला में हैं और उनके चालक एवं तकनीशियन श्रमिक (1 प्लस 4 ) अन्य जनपदों में हैं, तो उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पास दिया जाएगा, जहां ये चालक तकनीशियन उपलब्ध हैं और वह गंतव्य जनपद हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित जिला (जहां पर हार्वेस्टर स्थित है) के उपनिदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबंधित अन्य जिला प्रशासन को भेजेंगे।
6.यदि ये उपकरण और उनके चालक, तकनीशियन श्रमिक (1 प्लस 4) जो अन्य राज्य में हैं और ये उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई के लिए आना चाहते हैं तो इन्हें अपने राज्य के जिलाधिकारी अथवा उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी। ये पास ही यूपी के जनपदों हेतु मान्य होगा।
7.इसी तरह यदि ये उपकरण उत्तर प्रदेश के जिले में उपलब्ध हैं और उनके चालक व तकनीशियन श्रमिक अन्य राज्यों के हैं और वे उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं तो उन्हें अपने राज्य के डीएम अथवा उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके लिए यूपी के जिस जनपद में ये उपकरण हैं वहां के कृषि निदेशक संबंधित श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबंधित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को भेजेंगे।
8.ट्रैक्टर माण्टेड हारवेस्टर में ट्रैक्टर व हारवेस्टर के फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र / पास दिया जाएगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा।
9.इन उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशियनों आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्ट्स लाने सर्विसिंग एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र दिया जाएगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा।
10.किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर-थ्रेशर आदि से कटाई, मड़ाई, बुआई आदि के लिए किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
11.कटाई-मड़ाई से संबंधित कम्बाईन हारवेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर सहित अन्य आवश्यक कृषि उपकरणों के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
यह भी पढ़िए: मीरजापुर के आपदा पीड़ित किसानों को तत्काल मिलेगा मुआवजा
यह भी पढ़िए: कोरोना से बचने के लिए इन 7 सुझावों पर अमल कीजिए: डॉ.एचएन पटेल