यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 12 से 25 अक्टूबर, 2023 के मध्य कराया जाएगा।
अन्त्योदय राशनकार्डों को 14 किग्रा गेहूँ और 21 किग्रा चावल 35 किग्रा खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा गेहूँ व 03 किग्रा चावल 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर दुकानदार अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूँ और चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर होगी।