दिल्ली के एनडीएमसी एरिया में लागू, केंद्र सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगा चुका है प्रतिबंध
नई दिल्ली, 18 अप्रैल
यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं अथवा पेशाब करते हैं तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सख्त कदम उठाते हुए एक नया आदेश जारी किया है। बता दें कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया था।
शनिवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने आदेश जारी किया कि सार्वजनिक स्थल या खुले में थूकने और पेशाब करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पालिका परिषद ने यह भी आदेश जारी किया कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में शराब, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन निर्देशों के बाद अब एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में धूम्रपान के वस्तुओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध तो रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों व खुले में थूकने व पेशाब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय सुशासन प्रकोष्ठ के सदस्य वीरेंद्र सचदेवा ने एनडीएमसी के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाना जरूरी है।
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