‘क्रीमी लेयर’ के बारे में लेखपाल से लेकर अधिकारियों तक नहीं है जानकारी
नई दिल्ली, 11 नवंबर
यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपके पिताजी को 40 साल बाद क्लास वन की नौकरी मिली है तो आप सरकारी नौकरी में आरक्षण के हकदार हैं। अर्थात आप ‘क्रीमी लेयर’ के दायरे से बाहर हैं।
अमूमन ‘क्रीमी लेयर’ के बारे में लेखपाल से लेकर उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को सही जानकारी न होने की वजह से ओबीसी श्रेणी के अभ्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि ‘क्रीमी लेयर’ के नाम पर हर साल अनेक ओबीसी छात्र एक्जाम पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। वर्ष 2016 में सिविल सेवा एक्जाम पास करने वाले कई अभ्यार्थियों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में अवगत कराया था।
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प्रतियोगी छात्र एवं ओबीसी मामलों के जानकार बांदा निवासी डॉ.सुनील पटेल शास्त्री कहते हैं कि ओबीसी छात्रों को ‘क्रीमी लेयर’ के बारे में निम्न बातें जरूर जाननी चाहिए:
1.डायरेक्ट क्लास 1 को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा
2.जो कर्मचारी 40 की उम्र से पहले क्लास वन में शामिल हो गया हो, उसको भी ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा
3.जो कृषि और वेतन के अलावा किसी अन्य पेशे (मेडिकल, व्यापार, आदि) से 8 लाख रुपए से ज्यादा आय करता हो, उसको भी ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा।
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क्रीमी लेयर को ऐसे समझें:
ऐसा वर्ग जो है तो पिछड़े समाज से, लेकिन उनका आर्थिक स्तर सामान्य हो चुका है।