उच्च न्यायालय High Court ने 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण Reservation सूची जारी करने व 25 मई तक चुनाव संपन्न कराने का दिया आदेश
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव Panchayat Election में वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण Reservation लागू किया जाएगा। उच्च न्यायालय High Court ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। साथ ही 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का आदेश दिया है।
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बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कहा था कि जिला एवं क्षेत्र पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था के लिए 1995 को आधार वर्ष मान कर उसी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। जबकि राज्य सरकार ने 16 सितबर 2015 को एक शासनादेश जारी कर बेस वर्ष 2015 कर दिया था और उसी आधार पर पिछले चुनाव में आरक्षण भी किया गया था। लेकिन राज्य सरकार इस बार मनमाने ढंग से 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रही है।
याचिका में कहा गया था कि 16 सितंबर 2015 को जारी शासनादेश में कहा गया कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू करना उचित नहीं होगा।
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